चंडीगढ़: भारत निर्वाचन आयोग ने 21-तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन हेतु शेड्यूल जारी किया है।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि संक्षिप्त संशोधन 1 जुलाई 2025 (योग्यता तिथि मानते हुए) से किया जाएगा और यह प्रक्रिया निम्न समय-सीमा के अनुसार होगीः
1. 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) तक मतदान स्टेशनों की रैशनलाइजेशन
2. 2 सितम्बर 2025 (मंगलवार) को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
3. दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 2 सितम्बर 2025 (मंगलवार) से 17 सितम्बर 2025 (बुधवार) तक
4. दावे और आपत्तियों का निपटारा 25 सितम्बर 2025 (गुरुवार) तक
5. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) को
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने आगे बताया कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष संक्षिप्त संशोधन संबंधी विस्तृत जानकारी पंजाब की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को पहले ही जारी की जा चुकी है।
अधिकतम चुनाव भागीदारी सुनिश्चित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सिबिन सी ने कहा कि चुनाव आयोग प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम दर्ज करने और उसे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर देने के लिए समर्पित है। विशेष संक्षिप्त संशोधन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि तरनतारन में उपचुनाव से पहले सभी मतदाता सूचियाँ सही और पारदर्शी हों। उन्होंने तरनतारन के मतदाताओं से अपील की कि वे अपनी ऐंट्रियों की सक्रिय रूप से पुष्टि करें, आवश्यकता पड़ने पर दावा या आपत्ति दर्ज करें और सुधार व नामांकन के लिए इस समय सारणी का उपयोग करें।
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