Punjab News Update (ब्यूरो), चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हाउस टैक्स और प्रापर्टी टेक्स से जुड़ी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की समय सीमा बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत जो लोग 31 मार्च 2025 तक हाउस टेक्स या प्रापर्टी टेक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं या आंशिक भुगतान किया है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर राहत दी जाएगी।
जारी नोटिफिकेशन में इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली योजना 31 जुलाई तक और दूसरी योजना 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू रहेगी। प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा 15 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग 31 जुलाई तक प्रापर्टी टेक्स जमा करा देंगे, उन्हें जुमार्ना और ब्याज से पूरी तरह राहत दी जाएगी।
50 फीसदी की छूट देगी प्रदेश सरकार
यह योजना प्रॉपर्टी टेक्स डिफॉल्टरों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपने बकाया टेक्स का निपटारा कर सकें। 31 जुलाई के बाद और 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपना बकाया हाउस टेक्स या प्रापर्टी टेक्स जमा कराएंगे, उन्हें कुल राशि पर लगने वाले जुमार्ने और ब्याज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। हालांकि, तय समय सीमा के बाद टेक्स जमा करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, और उन्हें पूरा ब्याज और जुमार्ना अदा करना होगा।
लोगों के लिए बकाया टेक्स जमा करवाने का मौका
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2023 को प्रापर्टी टेक्स डिफाल्टरों के लिए (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम का ऐलान किया था, जिसकी आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी। अगर जीरकपुर नगर कौंसिल की बात करें, तो यहां हजारों प्रापर्टी और हाउस टेक्स डिफाल्टर हैं। नगर कौंसिल को इन डिफाल्टरों से मूल राशि के साथ करोड़ों रुपये ब्याज और पेनल्टी के रूप में वसूलने हैं। यह योजना डिफाल्टरों के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि वे कम खर्च में अपने टेक्स दायित्वों का निपटारा कर सकें।
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