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Chandigarh Breaking News : कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका

Chandigarh Breaking News , चंडीगढ़: अभिनेत्री, भाजपा नेत्री और मंडी की सांसद कंगना रनौत को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने मंडी सांसद की कंगना रनौत की तरफ से दायर उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने प्रदर्शन कर रही एक वृद्ध महिला किसान पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। जिसके बाद बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ केस दायर हो गया था।

कंगना रनौत ने यह ट्वीट किया था

एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि ‘हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं… और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।’ इस रीट्वीट में बठिंडा निवासी महिंदर कौर की तस्वीर लगी थी, जिन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें गलत तरीके से दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़कर उनकी छवि को धूमिल किया गया।

हाईकोर्ट में यह कहा गया

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधि सम्मत है। मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ समन जारी करते हुए माना था कि यह बयान उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते कंगना को अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने भी यह कहा कि मजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समन जारी किया और रिपोर्ट न मिलने के बावजूद प्रक्रिया वैध रही।

 

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