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एस.बी.एस. नगर हत्याकांड: लक्की पटियाल–दविंदर बंबीहा गैंग के दो शूटर मुंबई से गिरफ्तार


चंडीगढ़/एस.बी.एस. नगर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चल रही मुहिम के तहत संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता दर्ज करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एस.बी.एस. नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में लक्की पटियाल–दविंदर बंबीहा गैंग के दो शूटरों को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जो पिछले महीने एस.बी.एस. नगर के पोजेवाल गाँव में हुए हत्याकांड में शामिल थे। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने रविवार को दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करने गेंगर (25) निवासी गाँव रोड़ मजारा, जिला होशियारपुर और जसकरनदीप सिंह उर्फ कल्लू (23) निवासी गाँव रामगढ़ झुंगियां, थाना गढ़शंकर, जिला होशियारपुर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, 2 जुलाई 2025 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हरदीप सिंह उर्फ दीपा कुलपुरिया की, एस.बी.एस. नगर के गाँव कुलपुर (पोजेवाल) में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करने रोड़ मजारा और जसकरनदीप कल्लू ने अमेरिका-स्थित जसकरन सिंह उर्फ कन्नू के साथ मिलकर, निजी रंजिश के चलते, हाल ही में पोजेवाल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी और जसकरण कन्नू, दविंदर बंबीहा गैंग के लक्की पटियाल के सहयोगी हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े अन्य संबंधों की पड़ताल के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) एस.बी.एस. नगर मेहताब सिंह ने कहा कि हत्या के बाद पूरे मामले की जांच के लिए एस.पी. इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) का गठन किया गया था।

उन्होंने बताया कि सी.आई. जालंधर और एस.बी.एस. नगर पुलिस की टीमों ने आधुनिक तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों के मुंबई स्थित ठिकाने पर पूरी निगरानी रखी।

ए.आई.जी. काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर नवजोत सिंह माहल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सी.आई. जालंधर और एस.बी.एस. नगर पुलिस की संयुक्त टीमों को तुरंत मुंबई भेजा गया, जिन्होंने स्थानीय मुंबई पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध को काबू कर लिया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को उनके विदेशी हैंडलरों द्वारा कई और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ऐसी संभावित घटनाएँ टल गई हैं।

इस संबंध में एफ.आई.आर. संख्या 70, दिनांक 03.07.2025 को बी.एन.एस. की धाराओं 103, 191(3) और 190 तथा आर्म्स एक्ट की धाराएँ 25 और 27 के तहत थाना पोजेवाल, एस.बी.एस. नगर में मामला दर्ज किया गया था।


 

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