चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने पुलिस हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से interview के सिलसिले में पुलिस उपाधीक्षक को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया है।
पुनः शुरू हुई सुनवाई के दौरान Punjab Advocate General (AG) Gurminder Singh ने न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और लपिता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएसपी गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग को सिफारिश की गई है।
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