पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब राज्य को निर्देश दिया कि आगामी नगर निगम चुनावों के दौरान राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी संबंधी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि नामांकन प्रक्रिया वापस लिए जाने तक अनुपालन जारी रहना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि जब भी संबंधित नगर निगम के लिए नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं, तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया वापस लिए जाने तक वीडियोग्राफी संबंधी राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाए।"
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