पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एनडीपीएस मामले में गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए 36 वर्षीय व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसके पास पैरासिटामोल की गोलियां पाई गई थीं।
न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने पुलिस के आचरण को “बेहद परेशान करने वाला” बताया और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में उनकी मनमानी की आलोचना की। अदालत ने कहा, “कानून के शासन की ऐसी घोर अवहेलना देखना भयावह है, जिन्हें इसे बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया है।” एक महीने के भीतर दिए जाने वाले मुआवजे में यह शर्त भी शामिल है कि दोषी सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह के वेतन से 50% राशि वसूल की जाएगी।
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