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Punjab News : पंजाब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नियमों में संशोधन को मंजूरी

Punjab News , चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इन्हीं फैसलों में से एक है। पंजाब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नियमों में संशोधन। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत भारत सरकार के संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार कैबिनेट ने पंजाब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी।

इन संशोधनों से परियोजनाओं के कार्यान्वयन, शक्तियों और जिम्मेदारियों में सुधार, जैसे पांच-वर्षीय दृष्टिकोण योजना, डी.एम.एफ. फंडों के उपयोग के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र, और डीएमएफ से फंड स्थानांतरण पर प्रतिबंध में पारदर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। इन दिशा-निदेर्शों का उद्देश्य डीएमएफ की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी व कुशल बनाना है।

पंजाब में उद्योग विकसित करने के लिए यह प्रयास

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक/व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जमीन (बिक्री या लीज पर) उपलब्ध कराने हेतु एक ढांचा विकसित करने को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में निवेश को और बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि जमीन की मांग करने वाले निवेशकों के लिए जमीन के टुकड़ों की पहचान और प्रबंधन के लिए समयबद्ध प्रक्रिया की कमी थी।

इसलिए दो-वर्षीय डिजिटल लैंड पूल, 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए निवेशक सुविधा, संभावना जांच, रिजर्व मूल्य निर्धारण, ई-नीलामी प्रक्रिया, लीज विकल्प, नीलामी समय-सीमा और अन्य विशेषताओं के साथ एक व्यापक प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।

ग्रुप डी भर्ती के लिए आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष की

ग्रुप डी की रिक्तियों के लिए आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने पंजाब राज्य (ग्रुप डी) सेवा नियम, 1963 के नियम 5(बी) और 5(डी) में संशोधनों को मंजूरी दी, जिससे इन रिक्तियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई। पंजाब में ग्रुप ह्यडीह्ण सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा 16 से 35 वर्ष थी, जबकि पी.सी.एस. नियम 1994 के अनुसार ग्रुप ए, बी और सी के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष थी। एकरूपता के लिए पंजाब राज्य ग्रुप-डी सेवा नियम 5(बी) में संशोधन कर नियुक्ति की आयु 18 से 37 वर्ष कर दी गई। नियम 5(डी) के तहत शैक्षिक योग्यता को आठवीं से दसवीं कर दिया गया है।

 

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