Punjab News Update , चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने किसानों को धोखे से बचाने के लिए और वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। यह फैसला गत दिवस सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ज्ञात रहे कि हर सीजन प्रदेश के सैकड़ों किसान बीज विक्रेताओं द्वारा घटिया और नकली बीज सप्लाई होने के चलते आर्थिक शोषण का शिकार हो जाते हैं।
प्रदेश के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां इस मामले में कई बार विभाग की टीम के माध्यम से कार्रवाई कर चुके हैं। अब जबकि सरकार ने ऐसा कार्य करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का फैसला किया है तो उम्मीद जताई जा सकती है कि इससे आने वाले समय में प्रदेश के किसानों को जरूरी लाभ होगा।
अब धोखाधड़ी करने वाले दुकानदार पर होगी यह कार्रवाई
कैबिनेट ने नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 पेश करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने पंजाब के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 पेश करने को सहमति दी। सीड एक्ट 1966 की धारा 19 में शुरू से कोई संशोधन नहीं किया गया था, जिसके कारण जुर्माने से यह अपराध रुक नहीं रहा था।
इसलिए मंत्रिमंडल ने सीड एक्ट (अधिसूचित किस्मों के बीजों की बिक्री का नियमन) की धारा 7 के उल्लंघन के लिए एक्ट में संशोधन और धारा 19ए जोड़ने के लिए एक विधेयक तैयार करने की मंजूरी दी। इससे जुर्माने में वृद्धि और इस अपराध को गैर-जमानती बनाया गया है।
नए नियम के अनुसार इस तरह होगा सजा का प्रावधान
इस प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी को पहली बार अपराध करने पर एक से दो साल की सजा और पांच से दस लाख रुपये तक जुमार्ना होगा, जबकि दोबारा अपराध करने पर दो से तीन साल की सजा और 10 से 50 लाख रुपये जुर्माना होगा। इसी तरह, डीलर/व्यक्ति को पहली बार अपराध पर छह महीने से एक साल की सजा और एक से पांच लाख रुपये जुमार्ना, तथा दोबारा अपराध पर एक से दो साल की सजा और पांच से दस लाख रुपये जुर्माना होगा। पहले, पहली बार अपराध पर 500 रुपए जुर्माना और दूसरी बार 1000 रुपए जुमार्ना व छह महीने की सजा थी।
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