चंडीगढ़:पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया है कि श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि श्रमिकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को पारदर्शी, समयबद्ध और निर्विघ्न सेवाएं प्रदान की जा सकें।
“व्यापार करने में आसानी” और “सुखमय जीवन” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि विभाग ने विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां, पंजीकरण, लाइसेंस और कल्याणकारी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है।
इन सेवाओं में भवन योजनाओं से संबंधित स्वीकृति, स्टेबिलिटी प्रमाणपत्रों की स्वीकृति, कारखानों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग, लाइसेंस का नवीनीकरण और संशोधन, रात की शिफ्टों में महिलाओं को रोजगार देने संबंधी अनुमति, प्रमुख मालिकों और ठेकेदारों का पंजीकरण, कल्याण कोष का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड से लाभ प्राप्त करने संबंधी दावा, निर्माण स्थलों और ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभ तथा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण आदि शामिल हैं।
सौंद ने कहा, “इन सेवाओं को डिजिटलाइज करके पंजाब सरकार ने अनावश्यक देरी और परेशानी को समाप्त कर दिया है तथा सेवाएं प्रदान करने में अधिक दक्षता लाई है। अब श्रमिक और मालिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।” उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की है कि अपने घर या कार्यस्थल से आसानी से इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल : https://pblabour.gov.in पर जाएं।
श्रम मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार उद्योगों के लिए सुचारू और व्यवसाय-अनुकूल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण इस दिशा में एक बड़ा कदम है।
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